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बच्ची से गैंगरेप-हत्या के 2 आरोपियों को फांसी की सजा:आगरा में 18 महीने बाद आया फैसला, दोषी कोर्ट में रोने लगे

आगरा
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क्राइम रिपोर्टर,सचिन सिंह चौहान 

आगरा में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट में 18 महीने की सुनवाई में 18 गवाहों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने अपराध को जघन्य और घृणित माना। बुधवार को मासूम के रिश्ते के चाचा और उसके दोस्त को दोषी ठहराया। गुरुवार को दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही दोषी कोर्ट में रोते हुए माफी मांगने लगे।

आगरा

डेढ़ साल पहले रिश्ते के चाचा और उसके दोस्त ने घर के बाहर खेल रही बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद परिवार से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। गैंगरेप करके मासूम की निर्मम हत्या कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने सजा सुनाई है। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा होने पर कोर्ट के बाहर मौजूद बच्ची की मां रोने लगी

फिरौती मांगने पर खुला राज

18 मार्च 2024 को बाह थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही बच्ची को उसके रिश्ते के चाचा अमित और उसका साथी निखिल बहला कर बाइक पर ले गया। दोनों ने उसके साथ गैंगरेप और कुकर्म किया था। 6 साल की बच्ची के साथ इस कदर दरिंदगी की थी, कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। दोनों ने हत्या करके शव को कहीं छिपा दिया था। इसके बाद घर वाले बच्ची की तलाश करते। लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद आरोपियों ने मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश की। 19 मार्च को बच्ची के पिता को कॉल कर 6 लाख की फिरौती मांगी। इसके बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिश्ते के चाचा अमित और उसके साथी निखिल को 20 मार्च को गिरफ्तार किया। आरोपितों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। शव की हालत बहुत ही खराब थी।

बच्ची का शव देखकर गांव के लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी सहम गए थे 

लड़की का शव देखकर गांव के लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी सहम गए थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गैंगेरेप और कुकर्म दोनों की पुष्टि हुई थी। शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ महीने के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने तत्काल मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी।

एडीजीसी सुभाष गिरी ने मामले में 18 गवाहों के बयान कराए, साक्ष्यों के साथ मजबूत तर्क दिए। इसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसके बाद आरोपी कोर्ट में ही रोने लगे। उनकी यह हालत देख लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट में आभार जताया।

सुभाष गिरी ने बताया- जज सोनिका चौधरी ने 2024 में भी 15 अक्टूबर को एक दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई थी। इस वर्ष भी 15 अक्टूबर को उन्होंने आरोपियों को दोषी माना और आज फैसला सुनाया है।

दोनों आरोपियों ने बचाव में संपत्ति विवाद में बच्ची के पिता ने फसाया हैं, अदालत ने बचाव को किया खारिज

पुलिस जांच के दौरान, यह पाया गया कि घटना से कुछ दिन पहले, बच्ची के दादा ने चाचा के परिवार से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जिसे चाचा का परिवार कम मूल्यांकन पर बेचा गया मानता था। दोनों आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि उन्हें संपत्ति विवाद को लेकर बच्ची के पिता ने फंसाया है। हालांकि, अदालत ने उनके बचाव को खारिज कर दिया और सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया।

इन आरोपों में हुई सजा

धारा अपराध सजा

– 376डीबी – सामूहिक दुष्कर्म – मृत्युदंड

– 302 – हत्या – मृत्युदंड के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना

– 364ए – अपहरण – मृत्युदंड के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

– 5एम व 5 जी/6 पाॅक्सो एक्ट – बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराध – मृत्युदंड

– 377 – अप्राकृतिक कृत्य – आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये जुर्माना

– 201 – साक्ष्य नष्ट करने में – सात साल कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना

लोगों में न्यायपालिका पर बढ़ा भरोसा

इस फैसले के बाद आगरा में लोगों ने पुलिस और कोर्ट की सराहना की | सोशल मीडिया पर #JusticeForGirl और #AgraCourtDecision जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे | लोगों का कहना है कि आगरा हर जिले में ऐसे केसों पर जल्दी फैसला हो, तो अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा।

न्याय का संदेश

यह फैसला सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सबक है कि “कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता है।” न्याय भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है।

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