क्राइम रिपोर्टर,सचिन सिंह चौहान
आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में अदालत ने एक बेटे को अपनी ही मां की निर्मम हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-2 पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने आरोपी राहुल (प्रकाश नगर, एत्मादुद्दौला) को ₹50,000 के जुर्माने के साथ सजा दी।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की
“जिस मां की कोख से जन्म लिया, उसी की हत्या कर आरोपी ने मानवता को कलंकित किया है।”
18 अप्रैल 2015 की दर्दनाक रात
यह मामला 18 अप्रैल 2015 की रात का है। राहुल अपनी मां विमला देवी (55) से नशा करने से मना करने पर नाराज़ हो गया। उसने मां को कमरे में बंद कर लिया और अंदर से फावड़े व नल के हत्थे से हमला कर हत्या कर दी।जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा तोड़कर देखा मां की लाश मिट्टी में दबाई हुई थी, केवल हाथ बाहर निकले थे।
पति ने कराया था बेटे पर मुकदमा
विमला देवी के पति तेज सिंह पुत्र लाला राम ने ही इस जघन्य हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल को उसी रात गिरफ्तार कर लिया और रक्तरंजित फावड़ा, चूड़ियों के टुकड़े, खून सनी मिट्टी व आरोपी के कपड़े बरामद किए।चार दिन के भीतर पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
यह भी पढ़े – शादी से पहले खौफनाक वारदात… भाभी ने रात में देवर का काटा प्राइवेट पार्ट, वजह ने सबको किया हैरान
9 गवाहों ने की घटना की पुष्टि
मामले की सुनवाई एडीजे-2 पुष्कर उपाध्याय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने पैरवी की।अभियोजन ने 9 गवाहों के बयान पेश किए — जिनमें पिता, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल थे। सभी ने घटना की पुष्टि की।
नशे की लत ने बर्बाद किया परिवार
राहुल की नशे की लत के चलते उसका परिवार पहले ही टूट चुका था। उसकी पत्नी चार बच्चों के साथ घर छोड़ चुकी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसकी ओर से कोई परिजन मौजूद नहीं था, इसलिए अदालत ने शासन की ओर से उसे निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया।
फैसला: उम्रकैद और 50 हजार जुर्माना
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया।
फैसले में कहा गया
“जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसी का जीवन उसने छीन लिया। यह अपराध केवल कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत पर वार है।”



