Firozabad News : विशेष न्यायधीश नारकोटिक्स एक्ट एवं अपर सत्र फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम अतुल चौधरी ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावाली पर साक्ष्यो को गहनता से अध्यन करने के बाद आवेश को 18माह का कारावास और 25 हज़ार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है । वादी उप निरीक्षक अंकित मालिक ने रिपोर्ट दर्ज़ कराते हुए कहा की पुलिस 08 जुलाई 2023 को क्षेत्र मे गस्त पर थी ,मुखबिर की सूचना पर माधोगंज रेलवे पुल के निचे से आवेश निवासी शिकोहाबाद को गिरफ्तार किया गया था।जिसके कब्ज़े से 470 ग्राम चरस बरामद की गई थी विवेचना उपरांत विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था ।