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जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस-दस वर्ष का कारावास की सजा 

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(क्राइम रिपोर्टर) सचिन सिंह चौहान

फिरोजाबाद,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पाण्डेय जी ने आठ वर्ष पुराने मामले में जान से मारने के प्रयास के दो दोषियो को दस-दस वर्ष का कारावास एवं दो दोषियो को 25-25 हज़ार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मामला थाना जसराना क्षेत्र का है। वादी देवेंद्र सिंह ने 16 मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा की 21 फरवरी 2016 को भैंडी गाँव से दावत खाकर पटीकरा पुल पर आया। जहां उसकी मुलाक़ात विनोद से हुई। इसके साथ नगला तुर्शी जाने लगे तब पटीकरा गाँव के पास शिवराज और मानपाल मिले जिन्होंने हथियार के बल पर बाइक रोकी। विनोद विनोद कुमार के विरोध करने पर तमंचा तानकर पीटने लगे। मानपाल ने पकड़ लिया। शिवराज ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया।

इससे उसको गोली लगी और वह बेहोश होकर गिर गया। विनोद कुमार वादी के मामा है। वादी के मामा विनोद कुमार घायल अवस्था में थाने लेकर आये। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं न्यायाधीश कोर्ट संख्या दी सर्वेश कुमार पाण्डेय जी की न्यायालय में भेजा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद दोनों दोषियों मानपाल एवं शिवराज को दोषी पाते हुए न्यायालय में सजा सुनाई।

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