नई दिल्ली – प्रदेश मे जबसे अपात्र राशन कार्ड धारको को स्वेछा से राशन कार्ड सरेंडर करने की ओर उन सभी कार्ड धारको से बाजार मूल्य से वसूली करने का आदेश जारी हुआ हे तभी से प्रदेश मे ज़्यादातर राशन कार्ड धारक अपने कार्ड निरस्त करवाने के लिए तहसील मे अपने राशन कार्ड निरस्त करवाने के लिए लाइन मे लगे हुये हे । लेकिन आपको बताते चले की प्रशाशन का कहना हे की सरकार के द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने ओर अपात्रो से राशन के बदले बाजार मूल्य से वसूली का कोई आदेश नहीं दिया । अब येसे हालातो मे यह सवाल उठना लाज़मी हे की आखिर कर किसके आदेश पर प्रदेश के कई जिलो मे मुनादी कारवाई गयी की राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने परअपात्रो से बाजार मूल्य पर वसूली की जाएगी ।
आपको जानकारी हो की राशन कार्ड सरेंडर कराये जाने ओर ना करने पर वसूली के चर्चे आज कल पूरे प्रदेश मे हो रहे हे । सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुये रविवार को स्पष्ट कर दिया था खाद्ध एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया की राशन सरेंडर करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया हे । राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य पृक्रिया हे । इस आदेश पर सबसे जायदा बबाल इस लिए भी हे की प्रशाशन के आला अधिकारियों के द्वारा की गयी मुनादी मे राशन सरेंडर करने के लिए तारीख की भी घोषणा की गयी थी । अप्रेल माह मे तकरीबन 43 हजार लिगो ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हे ।
खाद्ध एवं रसद राज्य मंत्री ने क्या कहा
इस समग्र मामले मे खाद्ध एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने कहा की जिन जिले मे मुनादी करवाकर राशन कार्ड सरेंडर करने ओर अपात्रो से बाजार मूल्य पर वसूली की चेतावनी दी गयी हे इस संबंध मे अधिकारियों से जबाब तलब किया गया हे । साथ ही उन्होने बताया की वसूली का कोई प्रावधान ही नहीं हे । हम लोग इस योजना से लोगो को जोड़ रहे हे ।