रिपोर्ट : सचिन सिंह चौहान
UP News Today: एटा नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आयुष चौधरी ने बताया विनियमित क्षेत्र एटा में दिसम्बर तक महाअभियान चलाया जाएगा। जिसमें विनियमित क्षेत्र एटा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन निर्माण अवैध रूप से कर लिया गया है। प्लॉटिंग कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अपेक्षा कि इस मध्य अपने अवैध रूप से निर्मित भवन, प्लाटिंग का लेआउट मानचित्र विनियमित क्षेत्र कार्यालय एटा से अनिवार्य रूप से स्वीकृत करा लें। एडीएम ने कहा कि ऐसे भवन स्वामी जो निर्धारित भू-उपयोग के विरूद्ध, जिस प्रकृति की स्वीकृति दी गई। उसके विरूद्ध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। करा लिया गया है। संबंधित भवन स्वामी ऐसे अवैध रूप से निर्मित भवनों को कम्पाउण्ड करा लें। विनियमित क्षेत्र एटा की सीमांतर्गत आने वाले भवन स्वामियों की सुविधा के लिए शुल्क दरों में 50 प्रतिशत तक कमी की गई है। ऐसे भवन, प्लाटिंग कार्य जो विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत नहीं होंगे। उन्हे निर्माण कार्य अधिनियम के तहत नियमानुसार गिरवा, सील भी किया जा सकता है।